शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत अधिसूचना और एसओपी जारी, पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए 100 फीसदी ऑनलाइन।
पटना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार 28 जुलाई को राज्य के लाखों शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं की। लंबे समय से अपने मनचाहे स्थानांतरण का इंतजार कर रहे सभी श्रेणी के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर यह है कि बुधवार 29 जुलाई से शिक्षा विभाग के विशेष पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही बीपीएससी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी टीआरई-4 को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ किया कि इसकी आधिकारिक अधियाचना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेज दी गई है और कुल रिक्त सीटों की संख्या की घोषणा खुद मुख्यमंत्री करेंगे। मिथिलेश तिवारी के इस बयान के बाद लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों की निगाहें अब मुख्यमंत्री की होने वाली घोषणा पर टिक गई हैं।
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि स्थानांतरण के इच्छुक सभी शिक्षक 29 जुलाई से शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन दर्ज कर सकेंगे। राहत की बात यह है कि इस नई नीति के तहत बिहार के सभी प्रकार के शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। इसमें सामान्य विद्यालय के शिक्षकों के साथ-साथ टीआरई-3 के जरिए नियुक्त हुए शिक्षक, विभिन्न स्कूलों के हेड मास्टर (प्रधानाध्यापक) और लाइब्रेरियन (पुस्तकालयाध्यक्ष) भी शामिल हैं। इस ऑनलाइन व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शिक्षकों को अपनी पसंद के गृह जिलों या पसंदीदा ब्लॉक में पोस्टिंग मिलने में आसानी होगी।
शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत अधिसूचना और एसओपी जारी कर दी गई है, जिसके तहत पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए 100 फीसदी ऑनलाइन होगी।
मुख्य तिथियां और चरण
- 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026: समायोजन और आपसी (म्यूचुअल) ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- 7 अगस्त से 9 सितंबर 2026: पहले चरण के तहत समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया।
- 17 से 23 सितंबर 2026: सामान्य ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों द्वारा स्कूलों का विकल्प चुनकर ऑनलाइन फॉर्म भरना।
- 24 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026: ट्रांसफर सूची का प्रकाशन और आपत्तियों का निपटारा।
